Indian Railway Luggage Rules: अब अगर ट्रैन में सामान छूटा या चोरी हुआ तो मिलेगा उसका मुआवजा, बस करें ये काम Railway देगी आपका सामान

Indian Railway Luggage Rules: भारतीय रेलवे यात्रियों को यात्रा के दौरान सामान ले जाने की अनुमति देता है। हालांकि, सामान की मात्रा और प्रकार पर कुछ प्रतिबंध हैं। इन नियमों का पालन करना यात्रियों के लिए अनिवार्य है। लेकिन जैसा कि मैं टाइटल में बताया है कि भारतीय रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों को उनके सामान छुटने या को जाने के टेंशन होती थी जो आपको नहीं लेना है और यह कैसे पॉसिबल है यह मिस आर्टिकल में बताएंगे तो आर्टिकल को पढ़िए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए।

सामान की मात्रा

अगर हम भारतीय रेल में यात्रा कर रहे हैं तो प्रत्येक यात्री को अपने प्रत्येक यात्री को अपने साथ निम्नलिखित मात्रा में सामान ले जाने की अनुमति है:

  • स्लीपर क्लास: 40 किलो
  • थर्ड एसी: 70 किलो
  • सेकंड एसी: 75 किलो
  • फर्स्ट एसी: 100 किलो
  • सामान का प्रकार

अब इन्हीं सामान के आधार पर यात्रा कर रहे व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन करना होगा जो आप निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं:

  • व्यक्तिगत सामान: व्यक्तिगत सामान, जैसे कपड़े, जूते, बिस्तर, और अन्य आवश्यक सामान, को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ले जाया जा सकता है।
  • व्यापारिक सामान: व्यापारिक सामान, जैसे उपकरण, मशीनरी, और अन्य सामान, को अतिरिक्त शुल्क के साथ ले जाया जा सकता है।
  • हानिकारक सामान: हानिकारक सामान, जैसे विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, और अन्य सामान, को ले जाने की अनुमति नहीं है।

सामान की सुरक्षा 

रेलवे (Indian Railways) यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है यात्रियों को अपने सामान को सुरक्षित रूप से पैक करने और इसे अपनी निगरानी में रखने की सलाह दी जाती है. यदि समान हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो यात्री रेलवे से दावा कर सकते हैं। खोए हुए सामान या छतिग्रस्त हुए सामान का दवा कुछ इस प्रकार कर सकते हैं:

Indian Railway Luggage Rules – एक नज़र 

Indian Railway Luggage Rules : भारतीय रेल में यात्रा के दौरान सामान छुटने या चोरी हो जाने के बाद आप भारतीय रेल को इसकी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। पहले तो ट्रेन में कोई भी चोरी ना हो इसको लेकर रेलवे ने एक नया लगे जरूर जारी किया है जिसे हम अंग्रेजी में Indian Railway Luggage Rules कहते है।

इस रूल के तहत अगर आप समान छुटने या खोने का रिपोर्ट रेलवे पुलिस को दर्ज करते हैं तो संभवत अपना सामान  वापस् प्राप्त कर सकते है। अगर आपका समान हो गया है या चोरी हो गया हर वह पुलिस के नहीं मिलती है तो रेलवे इस पर मुआवजा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

Indian Railway Luggage Rules – ट्रैन में सामान छूट जाये या भूल जाये तो क्या करें?

रेल यात्रा के दौरान यदि आप भी अपना  सामान ट्रैन  मे ही भूल जाते है या फिर आपका सामान छूट जाता है तो आपको  जल्द से जल्द Station Master  को इसकी  जानकारी  देनी चाहिए ताकि आपका आपका  सामना जल्द से जल्द वापस  मिल सकें,

  • साथ ही साथ आपको RPF  मे भी  जानकारी देनी होगी और
  • संभव हो तो आपको  FIR  करना चाहिए ताकि आपको आपका  सामान  मिल सकें।

ट्रैन में छूटे यो चोरी हुए सामान की जानकारी ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें?

पश्चिमी रेलवे  द्धारा  नई पहल  शुरु की गई है  जिसके तहत  रेलवे द्धारा चोरी हुए सामान को प्राप्त करने पर या फिर  ट्रैन मे पाये जाने वाले लावारिश सामान की फोटो सहित जानकारी  को  पोर्टल  पर व अपलोड किया जाता है जिसे  आप इन स्टेप्स को फॉलो करके चेक कर सकते है जो कि, इस प्रकार से हैं –

  • सबसे पहले आपको  पश्चिमी रेलवे  की  Official Website   के होम – पेज पर आना होगा,
  • होम – पेज पर आने के बाद आपको “मिशन अमानत – आरपीएफ”  का  टैब  मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा,
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने  चोरी में प्राप्त सामान या फिर ट्रैन में छूटे  और rpf को प्राप्त सामनों की  जानकारी उनकी तस्वीर  सहित प्राप्त जिनकी पहचान करके औऱ प्रमाण देकर आप आसानी से अपने  सामान  को प्राप्त कर सकते है।

सामान ले जाने के नियमों का उल्लंघन

सामान ले जाने के नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रियों को जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना की राशि सामान की मात्रा और प्रकार पर निर्भर करती है।

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